छत्तीसगढ़ में आज से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई टैरिफ दरें लागू की हैं, जिनके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि निर्धारित समय के बाद बिल जमा करने पर अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लिया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले पात्र उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इस अवधि में बिल जमा करने पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट का भी लाभ मिलेगा।
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