मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम’ के तहत वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी मंजूरी का स्पष्ट क्राइटेरिया तय किया गया है। इसके अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छुट्टियां संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएंगी, जबकि द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। वहीं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के अवकाश की मंजूरी संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत कर्मचारियों को एक बार में अधिकतम 120 दिनों तक अवकाश लेने की अनुमति होगी। संचनालय स्तर पर भी कार्यालय प्रमुख, संचालक और कोष आयुक्त को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से छुट्टी प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और प्रशासनिक कार्यों में अधिक तेजी आएगी।
मध्य प्रदेश में छुट्टी नियमों में बड़ा बदलाव अब पारदर्शी और तेज होगी अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया
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