बलरामपुर। मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने पर शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर के सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 237, फतेहपुर में अविहित अधिकारी के रूप में गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने न तो कार्य में रुचि दिखाई और न ही अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया। बिना अनुमति अवकाश पर रहने के कारण उन्होंने निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया, जिसकी शिकायत सक्षम अधिकारी ने की। मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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