भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को उनके ड्रेसकोड को लेकर हाईकोर्ट में जमकर फटकार सुनाई गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या आपको यह पता नहीं कि हाईकोर्ट में किस तरह से आना चाहिए। मामला निगम से संबंधित था, जिसमें बताया गया कि निगम कमिश्नर आवश्यक कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए डिप्टी कमिश्नर ही पेश हुए। कोर्ट ने लगातार सूचना मिलने के बावजूद तय समय पर उपस्थित न होने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि केस आपके कारण रुका हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने अपना पद और चयन प्रक्रिया बताते हुए स्थिति स्पष्ट की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोबारा ड्रेसकोड का पालन करने की सख्त हिदायत दी और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई।
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