बिलासपुर। मां के चरित्र पर शंका को लेकर हत्या करने वाले को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास और 2 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना तीन साल पहले बेलगहना चौकी की है। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक विजेन्द्र तिवारी ने पैरवी की। 14 नवंबर 2023 को प्रार्थी दिनेश कोल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 नवंबर 2023 की रात 8 बजे आरोपी शनि कोल, पिता गेंदलाल कोल, 25, निवासी ग्राम सक्तीबहरा, चौकी बेलगहना ने मां सुमन बाई की चरित्र पर संदेह में हत्या कर दी और सुभाष कोल के सिर में वार कर दिया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जाँच में लिया। जाँच के दौरान घटनास्थल से लकड़ी का कपड़ा धोने का बैट तथा चार टुकड़ों में टूटा हुआ लकड़ी का डंडा जब्त किया गया। आरोपी शनि कोल को 14 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी की मां को सिम्स में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी सुनवाई न्यायालय-एकादश अपर सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र सोनवानी की अदालत में हुई। आरोपी शनि कोल को इसमें धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना व धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

